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- पढ़े लिखे ही लड़ सकेंगे पंचायती चुनाव...... सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
10 December 2015
देश मे
इस बात
की चर्चा
जोरों
पर है
कि क्या...?राजनीती
मे आने
के लिए
किसी डिग्री
या पढाई
की जरूरत
है या
बाहुबली
होने की।
क्योकि
हाल ही
बिहार
मे संपन
हुए चुनाओ
मे महागठबंधन
के चलते जीत
हासिल
कि गई
पार्टी
कि तरफ
से उप
मुख्य
मंत्री
बनाए गए
लालू के
बेटे जो
9वी पास
है जिनके
पास करोड़ो
कि संपत्ती
है,जो
शपथ ग्रहण
पत्र को
भी ठीक
से नही
पड़ पाए
और उन्हे
फिर से शपथ
ग्रहण
पत्र पड़ाया
गया। हरियाणा
में मनोहर
खट्टर
सरकार
ने राजनीति
का स्तर
सुधारने
के लिए
नया कदम
उठाते
हुए 11 अगस्त
को मंत्रिमंडल
की बैठक
में हरियाणा
पंचायती
राज अधिनियम
1994 में
संशोधन
करके नए
नियम बनाए
गए थे।
जिन पर
हरियाण हाई
कोर्ट
ने स्टे
लगा दिया
था। इसके
बाद सरकार
ने सुप्रीम
कोर्ट
में अपील
थी। जिस
पर फैसला
आया है।अब
पढ़े-लिखे
लोग ही
चुनाव
लड़ सकेंगे। दरअसल
पंचायत
चुनाव
लड़ने
के लिए
नियम में
किए संशोधन
पर सुप्रीम
कोर्ट
ने 15 सितंबर
को अंतरिम
रोक लगा
दी थी।
इसके अलावा
बिजली
बिल के
बकाया
ना होने
और किसी
केस में
दोषी करार
ना होने
के साथ
में घर
में टायलेट
होने की
शर्त रखी
गई है। सुप्रीम
कोर्ट
ने अपने
फैसले
में खट्टर
सरकार
के नए
नियम पर
लगाए गए
स्टे को
खत्म कर
दिया है।
सुप्रीम
कोर्ट
ने हरियाणा
सरकार
को बड़ी
राहत देते
हुए हरियाणा
में होने
वाले पंचायत
चुनाव
के लिए
नए नियमों
को हरी
झंडी दिखा
दी है। राज्य
सरकार
नए नियमों
के मुताबिक, जनरल
के लिए
दसवीं
पास, दलित
और महिला
के लिए
आठवीं
पास होना
जरूरी
है।