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- खरीददारों के हित मे सरकार बिल्डरों पर कस सकती है नकेल.........
Posted by : achhiduniya
10 December 2015
रियल स्टेट बिल्डरों को प्रोजेक्ट की खातिर लिए गए एडवांस पैसे का 70 फीसदी हिस्सा उसी प्रोजेक्ट के लिए खोले गए अकाउंट में जमा करना होगा,जिससे प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो सकेगा। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने इसे 50 फीसदी तक करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने कांग्रेस और सीपीएम की मांग को मानते हुए इसे 70 फीसदी कर दिया। संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। जिसमे एडवांस पैसे का 70% अलग अकाउंट में जमा करना होगा। हाउसिंग ही नहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी नियम लागू होंगे।
सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन अथॉरिटी के साथ बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट के जल्द क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया तेज होगी। प्लान में बदलाव से पहले 2/3 खरीदारों की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। नए बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हाउसिंग फॉर ऑल को प्राइवेट सेक्टर की मदद से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है।