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- 100 सीसी से कम ताकत वाले इंजन के वाहनों के पीछे की सीट हटाने की तैयारी....
Posted by : achhiduniya
24 October 2017
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में सुनवाई के दौरान राज्य
सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश
पर परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने शपथ पत्र दाखिल
किया है कि हम मोटल व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे जो 100 सीसी तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने
की अनुमति नहीं देता।
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, इस नियम के बारे में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए टू व्हीलर में बैक सीट पर यात्री के बैठने पर रोक लगा दी है।
इतना ही नहीं सरकार ने दो पहिया वाहन से पीछे की सीट ही हटाने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला नए खरीदे जाने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा। पहले बिक चुके या सड़कों पर चल रहे पुराने दो पहिया वाहनों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, इस नियम के बारे में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस नोटिस में राज्य के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने के लिए टू व्हीलर में बैक सीट पर यात्री के बैठने पर रोक लगा दी है।
इतना ही नहीं सरकार ने दो पहिया वाहन से पीछे की सीट ही हटाने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला नए खरीदे जाने वाले टू व्हीलर पर लागू होगा। पहले बिक चुके या सड़कों पर चल रहे पुराने दो पहिया वाहनों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।