UCC- लैंड जिहाद कानून लाने की तैयारी में PB-CM शुभेंदु अधिकारी सरकार

पश्चिम बंगाल-CM शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा पूजा को लेकर राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से उठाए गए कई कदमों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कौशिकी अमावस्या पर तारापीठ में कांवड़ यात्रियों और भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। साथ ही, उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के दौरान दुर्गा पूजा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ईडन गार्डन्स में होने वाले बड़े महालया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, जहां VHP को भी बुलाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने आने वाले कई कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें नवंबर में नेताजी इंडोर स्टेडियम में 20,000 लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और 29 दिसंबर को 10 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ शामिल है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उनकी सरकार ने अगले साल गंगासागर मेले की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं होंगी। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार 
समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा और वादों को पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर कोलकाता एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए,उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी,लेकिन भारतीय संस्कृति,परंपरा और पूजा स्थलों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा,यह सरकार यहां किसी भी देश-विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी। 


शुभेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश-विरोधी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रवादी युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर एक अखबार की रिपोर्ट का जिक्र किया और दावा किया कि कुछ लोग अभी भी वहां आजादी का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा,हमें उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग तब चुप रहते हैं जब आतंकवादी पीड़ितों को चुनकर, उनके धर्म के आधार पर उन्हें नंगा करके मार देते हैं, लेकिन जब IAF दुश्मन के इलाके में 100 km अंदर आतंकी ढांचे को नष्ट करती है तो वे जुलूस निकालते हैं। भगवा रंग का गलत इस्तेमाल या अनदेखी करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए, क्योंकि कई लोगों के लिए इसका गहरा मतलब है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा,आप निश्चिंत रह सकते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, लेकिन यह भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराओं, मंदिरों और मठों, और हमारी विरासत पर किसी भी हमले की इजाज़त नहीं देगी, जिसे आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद और महाप्रभु श्री चैतन्य ने बताया है। समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने में उत्तराखंड और गुजरात की तरह काम करेगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा,हम समान नागरिक संहिता के बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून लाएंगे। हमें छह महीने दीजिए।  पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है।
04 October 2026
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गैस सिलेंडर में शराब की तस्करी,पुलिस गिरफ्त में आरोपी

गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के कर्म टोला फुलवरिया के पास का है। उत्पाद टीम यहां शराब तस्करी के खिलाफ जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान यूपी की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर एक सिलेंडर लदा था और उसे चादर से ढककर रखा गया था। पुलिस ने बाइक को रोका और जब सिलेंडर की जांच शुरू की तो पूरा मामला खुल गया। सिलेंडर को जब खोला गया तो उसमें एक गुप्त तहखाना बनाया गया था। इस तहखाने में गैस की जगह शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थीं। दरअसल,बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी का एक ऐसा तरीका सामने आया है,जिसे देखकर उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई। यूपी की तरफ 
से एक बाइक पर सिलेंडर लादकर एक शख्स गोपालगंज आ रहा था। सिलेंडर ऊपर से चादर से ढका हुआ था। पुलिस को शक हुआ तो बाइक को रोककर जांच की गई,लेकिन जैसे ही सिलेंडर की चादर हटाई गई और उसकी जांच हुई, तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। उत्पाद पुलिस के मुताबिक, सिलेंडर से 200 एमएल की 127 पीस बंटी-बबली शराब बरामद की गई है। पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया है और आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है।



उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। 
इसके साथ ही आरोपी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि शराब तस्करी से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचा जा सके। गोपालगंज के अलग-अलग इलाकों में वाहन जांच से लेकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सिलेंडर के अंदर बनाए गए इस गुप्त तहखाने ने शराब तस्करी के नए तरीके का खुलासा हुआ है। अब पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि आखिर इस शराब के पीछे कौन है और यूपी से गोपालगंज तक चल रहे इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं।
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मुस्लिम पर्सनल लॉ नाबालिग पत्नी के यौन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं दिल्ली हाई कोर्ट...

कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उसने अपनी नाबालिग पत्नी के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। शादी के समय लड़की की उम्र 16 साल तीन महीने थी, जबकि आरोपी की उम्र 28 साल थी। इसके बाद वे साथ रहने लगे और लड़की गर्भवती हो गई। गर्भावस्था के दौरान सरकारी अस्पताल जाने पर उसकी उम्र का पता चला। दरअसल,दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर छूट देने से इनकार कर दिया। याचिका में जोड़े ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, एक मुस्लिम लड़की बालिग होने पर शादी के लिए योग्य होती है और चूंकि शादी वैध है, इसलिए उसके बाद बने यौन संबंधों से कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है।  हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई शादी के बाद बने यौन संबंध अपने आप 
अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक दायित्व से छूट का दावा करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा नहीं लिया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बालिग पुरुष को पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर 18 साल से कम उम्र की लड़की से जुड़े मामले में जिम्मेदारी से बचने की इजाजत दी जाती है, तो इससे POCSO एक्ट का मकसद खत्म हो जाएगा। इसीलिए POCSO में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी और केस दर्ज किया जाएगा। जस्टिस संजीव नरूला ने 23 सितंबर के एक आदेश में ये बातें कहीं,अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी देने के बाद व्यक्ति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, पुलिस को दिए बयान में लड़की ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और उस पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं की गई थी। उसने पति की जमानत अर्जी का समर्थन किया था और गर्भावस्था के दौरान उसकी मौजूदगी की इच्छा जताई थी।
27 September 2026
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बच्चो का अपहरण कर भीख मंगवाने के गिरोह का भांडाफोड़...

बच्चे के अपहरण के मामले में रांची पुलिस ने साहिबगंज पुलिस के सहयोग से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सार्वजनिक स्थानों से छोटे बच्चों को बहला-फुसलाकर अगवा करने के बाद उन्हें साहिबगंज के तीनपहाड़ इलाके में रखते थे। यहां बच्चों से भीख मंगवाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। मामला 24 सितंबर की सुबह का है। बच्चे की मां अपने चार वर्षीय बेटे के साथ छत्तीसगढ़ स्थित अपने घर लौट रही थी। ट्रेन बदलने के लिए वह रांची रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन के इंतजार के दौरान स्टेशन परिसर के बाहर से उसका चार वर्षीय बेटा अचानक 
गायब हो गया। काफी तलाश के बाद बच्चे का पता नहीं चला तो मां ने रांची के चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।  मामला संवेदनशील होने के कारण रांची पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए बच्चे से जुड़े सुराग जुटाने शुरू किए। जांच के दौरान पुलिस को अपहरण में शामिल एक आरोपी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद रांची पुलिस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से एक आरोपी को धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। 
पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ इलाके से अपहृत चार वर्षीय बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे की बरामदगी के बाद चुटिया थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में गिरोह के काम करने के तरीके को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों के आसपास छोटे बच्चों को बहला-फुसलाकर अगवा करते थे। इसके बाद बच्चों को साहिबगंज के तीनपहाड़ इलाके में अलग-अलग जगहों पर रखा जाता था। आरोप है कि बच्चों को भीख मांगने के लिए तैयार किया जाता था।  पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि बच्चों का इस्तेमाल अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता था। हालांकि, गिरोह के पूरे नेटवर्क और बच्चों से कराए जाने वाले अपराधों की जानकारी पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया पर सवालिया निशान...?

महाराष्ट्र के रहने वाले तीन लोगों ने याचिका कोर्ट में दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां वोटरों के नाम हटाने, ऐड करने, इलेक्टोरल रोल डेटाबेस आदि को लेकर है। याचिकाकर्ता का कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2023 के कानून के सेक्शन 18 के तहत अपना काम नहीं किया है। उन्होंने 14 फैसलों को रद्द करने, महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया रोके जाने की मांग की है। साथ ही, जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रोसेस में काट दिए गए हैं, उन्हें दोबारा जोड़ने की मांग की है। दरअसल,बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच में याचिका दायर करके याचिकार्ता ने मांग की है कि महाराष्ट्र में हाल ही में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए 

हर मतदाता को वापस लाया जाए. साथ ही, ज्ञानेश कुमार के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल याचिका में महाराष्ट्र में हालिया SIR (Special Intensive Revision) के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की गई है। साथ ही ECI और CEC ज्ञानेश कुमार द्वारा पिछले करीब 10 महीनों में जारी 14 प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। विभिन्न राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया भी ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों की देखरेख में हो रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जमकर विरोध कर चुका है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेता इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि यह विपक्षी दलों के वोटों को काटने की प्रक्रिया है। 




हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है। SIR वाले राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को तब तक टालने की मांग की गई है,जब तक नए और कानून के अनुरूप इलेक्टोरल रोल तैयार न हो जाएं। हालिया SIR में कथित डाटा डिटेक्शन और सॉफ्टवेयर ब्लॉकेज की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायिक समिति बनाने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है, ‘पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार ने जिन 14 प्रशासनिक आदेशों को पारित किया है, उन्हें रद्द किए जाएं। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने इन आदेशों पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के अलग-अलग फैसलों और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को लेकर कम से कम 14 मौकों पर आपत्ति जताई थी। 
25 September 2026
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कहां होनी थी सप्लाई 10 हजार से अधिक गर्भपात किट बरामद....

जानकारी के अनुसार औषधि नियंत्रक विभाग को सूचना मिली थी कि धार कोठी क्षेत्र स्थित एक मकान के गोदाम में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाइयों और किट का भंडारण किया गया है, जिनका इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जाता है। सूचना के सत्यापन के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की जांच की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई जिला कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई।  छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में किट मिलने के बाद अधिकारियों ने सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। दरअसल,मध्य प्रदेश के इंदौर में औषधि नियंत्रक विभाग ने धार कोठी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में बने गोदाम 
पर छापा मारा। विभाग की टीम ने यहां से 10 हजार से अधिक गर्भपात किट बरामद किए जाने का दावा किया है। बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद विभाग ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बरामद किट कहां से खरीदी या मंगाई गई थीं और इन्हें किन लोगों या संस्थानों तक पहुंचाया जाना था। इसके लिए सप्लाई से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।




अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बरामद सामग्री की कानूनी स्थिति क्या है और इसके भंडारण या सप्लाई में किन लोगों की भूमिका रही है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सामग्री की संख्या, दवाइयों की वैधता, बैच नंबर और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गर्भपात किट गोदाम तक कैसे पहुंचीं और इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिस मकान में गोदाम संचालित हो रहा था, वह किसके नाम पर है। विभाग की टीम गोदाम के मालिक और उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल औषधि नियंत्रक विभाग की कार्रवाई जारी है और विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। कलेक्टर शिवम वर्मा की ओर से भी मामले में विभागीय जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।
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पेपर लीक,युवाओं को रोजगार क्यों नहीं..?सिस्टम को अंधभक्त चाहिए…छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी

सिस्टम स्टूडेंट से डरता है क्यूंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दो लोगों ने पूरे सिस्टम को कैसे कैप्चर कर लिया। अंध भक्त नफरत से बात करता है और नफरत फैलाता है। स्टूडेंट ईमानदार होता है और अंधभक्त झूठा होता है। राहुल ने कहा, सबसे बड़ी बात यह कि ये अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनाते, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। दरअसल,मध्य प्रदेश के इंदौर में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सिस्टम को स्टूडेंट नहीं चाहिए, अंधभक्त चाहिए। उनके सवाल हैं और यही वजह है कि इस सिस्टम को छात्रों से खतरा लगता है। राहुल ने कहा, स्टूडेंट के अंदर अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो नेचुरली सवाल पूछते हैं, वे क्यूरियस होते हैं। वे लड़ते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, डराते नहीं हैं और लास्ट क्वालिटी और बहुत 

इंपॉर्टेंट क्वालिटी, स्टूडेंट ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानता, क्योंकि उसे ऐसा बताया जाता है। छात्र उसकी वजह जानना चाहता है। राहुल ने कहा, सिस्टम ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जो जवाब मांगने की जगह हर बात को मान लेते हैं। आज का स्टूडेंट पूछता है कि स्कूल-कॉलेजों की हालत ऐसी क्यों है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र भारत का भविष्य हैं, उनके बिना कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक छात्रा ने राहुल गांधी को बताया कि मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षाएं पास करने के बावजूद उनके जैसे कई अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि 13 प्रतिशत नियुक्तियां कानूनी विवाद के चलते रोक दी गई हैं। वहीं, मध्य प्रदेश के ही देवास के एक छात्र ने राहुल गांधी से कहा कि एमपीपीएससी में अनियमितताओं को उजागर करने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। इंदौर में  छात्रों की गूंज अभियान का ये पांचवां संस्करण है। बता दें कि इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कोटा से की थी, राहुल इससे पहले देहरादून, दिल्ली, प्रयागराज और पुणे में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं। 

20 September 2026
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नागपुर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल और ब्लड प्रेशर की दवाएं जांच में फेल...

FDA की जांच में केवल पैरासिटामोल ही सवालों के घेरे में नहीं आई। उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाने वाली एक दवा का नमूना भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। बुखार और शरीर में दर्द के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पैरासिटामोल की जांच में उसके बाहरी स्वरूप से जुड़ी खामी सामने आई। वहीं ब्लड प्रेशर की दवा के नमूने को भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद मेडिकल प्रशासन ने दोनों तरह की दवाओं के वितरण पर तत्काल रोक लगा दी। अन्न एवं औषधि प्रशासन की ओर से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की नियमित जांच की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत 
अगस्त महीने में पैरासिटामोल और ब्लड प्रेशर की दवाओं के नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला जांच के बाद इन नमूनों की रिपोर्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं आई। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सरकारी अस्पतालों को इन दवाओं का वितरण तुरंत रोकने और उपलब्ध स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नागपुर के दो बड़े सरकारी अस्पतालों में सरकारी सप्लाई से पहुंची दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इस्तेमाल के लिए भेजी गई पैरासिटामोल और ब्लड प्रेशर की दवाएं जांच में निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। अन्न एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA की लैब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों अस्पतालों को इन दवाओं का वितरण और इस्तेमाल तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में मौजूद पूरा स्टॉक वापस लेने को कहा गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉ.अविनाश गावंडे ने बताया कि FDA का पत्र मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने करीब सवा लाख पैरासिटामोल की गोलियां वापस ले ली गई हैं। अब इन गोलियों का वितरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दूसरी कंपनियों की करीब ढाई लाख पैरासिटामोल की गोलियां पहले से मौजूद हैं। इसलिए मरीजों को पैरासिटामोल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरी कंपनियों की दवाओं का वितरण जारी है।डॉ.अविनाश गावंडे के मुताबिक, FDA की जांच रिपोर्ट में पैरासिटामोल की गोलियों के रंग को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। इसी आधार पर जांच में लिए गए नमूने को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं माना गया। उन्होंने बताया कि यह दवा जुलाई महीने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी। FDA का पत्र मिलने के बाद इसका वितरण रोककर उपलब्ध स्टॉक वापस मंगा लिया गया।डॉ.गावंडे ने बताया कि अस्पताल में दवाओं की खरीद के लिए अलग ड्रग परचेज डिपार्टमेंट है और फार्माकोलॉजी विभाग के HOD ड्रग खरीद से जुड़ी व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने बताया कि बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल में कुछ दवाएं धीमी गति से इस्तेमाल हो रही थीं, इसलिए वहां से ये दवाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर को भेजी गई थीं।
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दूसरे व्यक्ति से महिला का निकाह हलाला- तलाक के बाद दोबारा निकाह करने से पहले पति का इनकार

मामला गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम दंपति के बीच वर्ष 2020 में विवाद के बाद तलाक हो गया था। विवाद के बाद मामला थाने तक पहुंचा और महिला की ओर से पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। झारखंड में रांची हाईकोर्ट जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि अगर तलाक के बाद महिला दूसरे व्यक्ति से निकाह करती है और बाद में हलाला की प्रक्रिया के बाद पूर्व पति से दोबारा निकाह करना चाहती है, तो पूर्व पति का दोबारा शादी से इनकार करना अपने आप में कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। अदालत ने इसी मामले में आरोपी 
पूर्व पति को अग्रिम जमानत भी प्रदान की है। इसके बाद तलाकशुदा महिला ने दूसरे व्यक्ति से निकाह किया। बाद में हलाला की प्रक्रिया के बाद उसने अपने पहले पति से दोबारा निकाह करने की इच्छा जताई। आरोप है कि पूर्व पति ने उससे दोबारा निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला की ओर से पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया। मामले में आरोपी पूर्व पति ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और अग्रिम जमानत की मांग की,सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार किया। 

अदालत ने कहा कि तलाक के बाद महिला का किसी दूसरे पुरुष से निकाह होने के बाद पूर्व पति पर दोबारा उससे निकाह करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। केवल इस आधार पर कि पूर्व पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी से दोबारा निकाह करने से इनकार कर दिया, इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य आपराधिक कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से दोबारा निकाह करने के लिए बाध्य नहीं करता यानी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उससे विवाह करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व पति को राहत देते हुए 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। अदालत के इस आदेश को तलाक के बाद दोबारा निकाह से इनकार के मामले में महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है।
11 September 2026
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कहां ली अंतिम श्वास कैंची धाम के नीम करोली बाबा उर्फ लक्ष्मी नारायण शर्मा ने....?

नीम करोली बाबा का संदेश बहुत सरल था। वह प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वह लोगों से कहते थे कि भगवान का नाम लो और दूसरों की सेवा करो। वे कहते थे सभी लोगों से प्रेम करें।  जरूरतमंद की सहायता करें। भोजन का सम्मान करें। अहंकार से दूर रहें। हनुमान जी की भक्ति करें।  कठिन समय में धैर्य रखें। सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करोली बाबा बनने की यात्रा केवल एक व्यक्ति के संत बनने की कहानी नहीं है। यह गृहस्थ जीवन, वैराग्य, सेवा और भक्ति के बीच संतुलन की कहानी भी है। उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाएं आस्था पर आधारित हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा का मन बचपन से ही धार्मिक कार्यों में लगता था। वे पूजा-पाठ करते,हनुमान जी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। किशोरावस्था में ही उन्हें संसार की मोह माया से दूरी महसूस होने लगी थी। करीब 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राम बेटी देवी से कर दिया गया। विवाह के बाद भी उनका मन पूरी तरह गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। वह साधु जीवन और आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित होते रहे। प्रचलित कथाओं के अनुसार, करीब 17 वर्ष की आयु में 
उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इसके बाद उनका झुकाव साधना की ओर और बढ़ गया। वह घर छोड़कर अलग-अलग स्थानों पर घूमने लगे। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर तपस्या की। गुजरात के बवानिया मोरबी क्षेत्र में भी उन्होंने साधना की,वहां लोग उन्हें तलइया बाबा के नाम से जानने लगे। आगे चलकर उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे नामों से भी पुकारा गया। उनका जीवन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। वह गांवों, कस्बों और धार्मिक स्थानों पर जाते थे। लोगों की समस्याएं सुनते थे। जरूरतमंदों की सहायता करते। उनके लिए सेवा ही साधना का एक महत्वपूर्ण रूप थी। कई वर्षों तक घर से दूर रहने के बाद पिता को पता चला कि फर्रुखाबाद जिले के नीब करौरी गांव में उनके जैसे दिखने वाला एक साधु रह रहा है। उनके पिता वहां पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण शर्मा को पहचान लिया। पिता के आग्रह पर उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ समय गृहस्थ जीवन बिताया। उनके दो पुत्र और एक पुत्री हुए।
हालांकि, उनका मन हमेशा आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहा। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ वह लोगों की सहायता भी करते थे। स्थानीय लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। कई कथाओं में उन्हें लंबे समय तक गांव का निर्विरोध प्रधान भी बताया गया है। नीम करोली बाबा के नाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा ट्रेन की है,कहा जाता है कि एक बार वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। टिकट जांचने वाले कर्मचारी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित नीब करौरी स्टेशन के पास ट्रेन से उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतरकर एक स्थान पर बैठ गए। इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन को चलाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने इसे बाबा की आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखा।  कहा जाता है कि अधिकारियों और यात्रियों ने बाबा से दोबारा ट्रेन में बैठने का अनुरोध किया। बाबा के ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चल पड़ी। इसी घटना के बाद लोग उन्हें नीम करौरी बाबा कहने लगे। समय के साथ यही नाम बदलकर नीम करोली बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कैंची धाम धीरे-धीरे बाबा के प्रमुख आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बाबा यहां आने वाले लोगों से मिलते थे। वह उनकी बातें सुनते थे। लोगों को प्रेम, ईमानदारी और सेवा का संदेश देते थे। बाबा का मानना था कि भगवान की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भूखे को भोजन देना, दुखी की सहायता करना और जरूरतमंद की मदद करना भी भक्ति का हिस्सा है। कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। प्रसाद बांटा जाता है। पूरे परिसर में भक्ति और सेवा का वातावरण दिखाई देता है। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन का अंतिम समय वृंदावन में बिताया। बताया जाता है कि 11 सितंबर 1973 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनके निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और स्मृतियां लोगों के बीच जीवित रहीं। कैंची धाम आज भी उनके भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थस्थल है। भारत और विदेशों में उनके नाम से कई आश्रम और सेवा केंद्र चलाए जाते हैं।
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1,158 LPG रेगुलेटर 730 हेलमेट,नकली ISI मार्क वाले गिरोह का भंडाफोड़....

गाजियाबाद शाखा कार्यालय [GZBO] ने गाजियाबाद में ISI मार्क के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के दो अलग अलग संस्थानों पर प्रवर्तन कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में हेलमेट और LPG रेगुलेटर से संबंधित इकाइयों की जांच की गई। दोनों कार्रवाइयों के दौरान BIS अधिकारियों ने लगभग 730 हेलमेट, 4,646 हेलमेट पैकेजिंग सामग्री पर रद्द BIS लाइसेंस नंबर अंकित था। 1,158 LPG रेगुलेटर जब्त किए। यह तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत की गई। गाजियाबाद स्थित एक हेलमेट निर्माण इकाई पर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान 730 हेलमेट और 4,646 पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई, जिन पर रद्द किए गए BIS लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभिक जांच में रद्द BIS लाइसेंस के बावजूद ISI मार्क वाले हेलमेट के भंडारण/निर्माण से संबंधित मामला सामने आया। BIS टीम ने आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद स्थित एक इकाई की 

तलाशी ली। इस कार्रवाई में 1,158 LPG रेगुलेटर जब्त किए गए। यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में की गई। जब्त किए गए सभी उत्पादों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए BIS के कब्जे में ले लिया गया है। BIS ने कहा कि संबंधित फर्मों के खिलाफ BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों क तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि BIS अधिनियम, 2016 की धारा 29 के तहत पहली बार किए गए उल्लंघन पर दो वर्ष तक की सजा या कम से कम ₹2 लाख का जुर्माना, जो संबंधित माल की कीमत के दस गुना तक बढ़ सकता है, या दोनों का प्रावधान है। BIS ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कोई भी ISI मार्क वाला उत्पाद खरीदने से पहले उसकी BIS प्रमाणिकता और लाइसेंस की जानकारी BIS CARE App के माध्यम से जरूर जांचें। यदि किसी उत्पाद पर ISI मार्क के गलत इस्तेमाल का संदेह हो, तो इसकी शिकायत BIS CARE App या [gzbo@bis.gov.in] पर की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

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@ कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में बनी लाल हिट जनता पार्टी, दशहरे से सड़क पर उतरने का कॉल।@ जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे,टाइगर श्राफ पर हमले की जिम्मेदारी लेकर बोला लॉरेंस बिश्नोई गैंग।@ कोलकाता भगदड़ पर गरमाई राजनीति-TMC का आरोप- भतीजे और BJP नेताओं को बचा रहे CM, शुभेंदु।@ ब्राह्मण, दलित से आदिवासी तक, सबके पूर्वज एक; BHU प्रोफेसर की DNA रिसर्च में जातियों पर बड़ा दावा।@ JNU में निकला RSS का पथ संचलन, इंद्रेश कुमार बोले अराजकता को कुचलते हुए रखी राष्ट्रीयता की नींव।@ लेख छपवाने का लालच देकर चीनी जासूसों ने सैन्य अफसर की पत्नी को फंसाया, लेते रहे खुफिया जानकारी। @ समुद्र के रास्ते श्रीलंका भेजी जा रही थी 100 करोड़ की ड्रग्स, समुद्र के बीचों-बीच चांदी की पन्नी में लिपटे 27 पैकेट ऐसे पकड़े गए@ अब चंद्रशेखर ने भी CM योगी को ललकारा, बिजनौर से दी लड़ने की चुनौती।

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"सिंधी छेज़ नृत्य श्रीराम नवमी शोभायात्रा के दौरान"

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जल्द ही नए रोजगार की संधि उपलब्ध होगी।

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Govt's green signal to CSR fund spending for 'Har Ghar Tiranga' campaign“दुनिया मे भारत की पहचान-आन-बान-शान-जान.....“तिरंगा” “गर्व करे भारतीय होने पर”

जीवन सवारें सुविचार

@ हम बहुत व्याकुल,गुस्सैल और आत्मकेंद्रित हो रहे हैं। दूसरों के प्रति सहयोग और जीवन के प्रति आस्था को मजबूत कीजिए। प्रेम,अनुराग और सहृदयता जीवन मूल्य हैं। इनको केवल शब्द समझने से बचना होगा। @जिस किसी चीज से जीवन में प्रेम छूटता जाता है, समय और स्नेह छूटता जाता है। वह बासी होती जाती है। हमारी जिंदगी में बासी होते रिश्ते इसकी गवाही दे रहे हैं। जिंदगी को प्रेम की धूप,थोड़ा इत्मिनान दीजिए।@ ऐसी आंखें जिनके सपने की सीमा सीमित होती है,वह अपने जीवन को विस्तार नहीं दे पातीं। अपने साथ थोड़ा दूसरों के लिए सोचना जिंदगी को सुकून,आनंद और सुख देता है।

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