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- RTI के तहत नीरव मोदी की जानकारी देने से पीएनबी का इनकार....
Posted by : achhiduniya
27 March 2018
मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के एक प्रश्न के जवाब में पीएनबी ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 8(1) (एच) का हवाला देते हुए सूचना उजागर करने से इनकार कर दिया। गलगली ने बताया कि उन्होंने नीरव मोदी को रिण देने की प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज का ब्योरा मांगा था। इसमें बैठक के मिनट, एजेंडा नोट, मोदी की तरफ से मांगा गया कुल लोन और बैंक की तरफ से दिये गए लोन की राशि शामिल है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) ऐसी सूचनाएं प्रकट करने से रोकती है जो जांच या अपराधी की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया बाधित करती है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर पीएनबी को करीब 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
इस मामले में ईडी और सीबीआई की तरफ से तेजी से कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियों ने दोनों आरोपियों की करीब 8 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली है। एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की वह अर्जी मंजूर कर ली जिसमें नीरव मोदी ग्रुप की कंपनियों के उन कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत मांगी गई थी जो पीएनबी घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष सीबीआई जज एस आर तंबोली ने कहा, ईडी की अर्जी मंजूर की जाती है। ईडी ने पिछले हफ्ते अदालत का रुख कर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए कुछ ऐसे आरोपियों से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ये आरोपी मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

