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- “नानक शाह फकीर” की रिलीज का कोई विरोध न हो... सर्वोच्च न्यायालय
Posted by : achhiduniya
10 April 2018
अदालत ने कहा, एक बार सीबीएफसी द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर जब तक इसे एक वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता, तब तक निर्माता को पूरा अधिकार है कि फिल्म को सिनेमा हॉल में प्रदर्शित करे। किसी भी तरह का अवरोध अराजकता फैलाने वाला और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने वाला हो सकता है। राज्यों को कानून व व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश देते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा, सीबीएफसी द्वारा एक बार प्रमाणपत्र देने के बाद फिल्म के प्रदर्शन में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जा सकती। यह अच्छी तरह से तय किया जा चुका है कि एक बार सीबीएफसी ने प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर वह अंतिम है।

