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- डिवोस के बाद भी पूर्व पति के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है महिलाएं..... उच्चतम न्यायालय
डिवोस के बाद भी पूर्व पति के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है महिलाएं..... उच्चतम न्यायालय
Posted by : achhiduniya
12 May 2018
उच्च न्यायालय ने एक वैवाहिक संबंध विवाद में फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किया था कि घरेलू संबंध का अभाव किसी भी तरह से एक अदालत को पीड़िता को राहत देने से नहीं रोकता है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायामूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सदस्यता वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कहा कि यह आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी कोई महिला अपने पूर्व पति की ज्यादती के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। शीर्ष न्यायालय ने इस सिलसिले में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह कहा। सुनवाई के दौरान महिला के पति ( जो अलग हो चुका है ) की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत पाराशर ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। पीठ पाराशर की दलील से सहमत नहीं हुई और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।