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- तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य लोकसभा में पास हुआ बिल
Posted by : achhiduniya
27 December 2018
विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गैरकानूनी करार दिए जाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा नहीं रुक रही है। तीन तलाक को दंडात्मक अपराध घोषित करने वाला यह विधेयक गत 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा तथा इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है। कुछ दलों के विरोध के मद्देनजर सरकार ने जमानत के प्रावधान सहित कुछ संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी ताकि राजनीतिक दलों में विधेयक को लेकर स्वीकार्यकता बढ़ सके।
इस बिल के पक्ष में 245 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। लोकसभा में
मुस्लिम समाज से जुड़ी एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने
के मकसद से लाए गए विधेयक पर गुरुवार को चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तीन
तलाक विधेयक को संसद में पेश किया। इसके लिए बीजेपी ने व्हिप जारी की थी। इस व्हिप
में बीजेपी में सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। वहीं, तीन तलाक की बहस को लेकर कांग्रेस ने भी व्हिप
जारी की थी। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा था।

