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- 100/- रुपए में पा सकते है हजारो के चालान से मुक्ति...
Posted by : achhiduniya
12 September 2019
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के अनुसार यदि आपके पास डीएल, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सभी कुछ अप-टू-डेट हैं लेकिन भूलवश घर या कही और छूटने के
कारण ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया है,लेकिन आपको
इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस चालान
को रद्द भी करा सकते हैं। नए नियम के अनुसार आप 100 रुपये देकर अपने भारी-भरकम
चालान को रद्द करा सकते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि चालान कटने के
समय आपके पास कागजात मौजूद नहीं हैं तो आप चालान कटने की तिथि से 15 दिन के अंदर
प्लानिंग ब्रांच जाकर अपना चालान रद्द करा सकते हैं। इस प्रावधान के तहत आपको
मात्र 100 रुपये का शुल्क भरना होगा। इसके लिए आपको प्लानिंग ब्रांच में अपने सभी
ऑरिजनल पेपर दिखाने होंगे। जिस दस्तावेज के लिए आपका चालान काटा गया है, यदि वह पूरा है तो प्लानिंग ब्रांच की तरफ से
आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा।
हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि जिस तारीख को आपका
चालान कटा है, आपके सभी दस्तावेज उससे पहले के होने
चाहिए। उसके बाद के कागज होने पर यह नियम मान्य नहीं होगा यानी की यदि आपका चालान
1 सितंबर को कटा है तो आपके सभी दस्तावेज इससे पहले के होने चाहिए।


