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- सावधान रेल यात्रा के दौरान इन चीजो के ले जाने से मिल सकती है जेल जाने की सजा....?
Posted by : achhiduniya
27 October 2019
रेलयात्रा के दौरान हम अक्सर जरूरी समान लेना नही भूलते,लेकिन इस जल्दबाज़ी के चलते कही हम गलती से भी उन चीजो को न ले जाए जिससे हमे परेशनी के साथ ही जेल की हवा खानी पड़े। आइए जानते है इसके बारे में ट्रेनों में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना गैर-कानूनी एवं एक दंडनीय अपराध है। इसके दोषियों को 3 वर्ष तक का कारावास और 1000 रु. तक का दंड अथवा दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। रेलवे ने ट्रेनों में सफर के दौरान कई चीजों को साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
अगर आप इन प्रतिबंधित चीजों को साथ
लेकर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़
सकती है। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि रेलगाड़ियों एवं रेल परिसर में
ज्वलनशील पदार्थों जैसे पटाखे, माचिस,फूलझड़ी, गैस सिलेंडर, केरोसीन, बारूद आदि को ले जाना गैर-कानूनी
एवं एक दंडनीय अपराध है। अगर आप इनमें से किसी भी सामान के साथ पकड़े जाते हैं तो
रेलवे आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई यात्री किसी अन्य यात्री को
ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करते हुए पाये तो वह इस हेल्प लाइन नम्बर पर
रेलवे प्रशासन को तुरंत सूचना दे सकता है।
ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों ले जाने
की सूचना प्राप्त होने पर इन खतरनाक पदार्थों को ट्रेनों से हटाया जाएगा और इन्हें
ले जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. अगर आपको को
रेलगाड़ियों और रेल परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति दिख्ता है जो इस तरह का साममन लेकर
जा रहा हो तो आप 182 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।


