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सीएम की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस और डेप्युटी सीएम अजित पवार को नोटिस जारी किया... सुप्रीम कोर्ट ने
Posted by : achhiduniya
24 November 2019
बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से
साफ है कि अजित पवार ही एनसीपी के विधायक दल के नेता हैं और वह उन्हें सदन में
वोटिंग के लिए विप जारी कर सकते हैं। इससे पहले शीर्ष
अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो दिनों का वक्त दिए जाने की मांग को
खारिज कर दिया। अदालत ने सोमवार को अगली सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज पेश करने को
कहा है। विशेष सुनवाई के दौरान शीर्ष
अदालत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने सीएम की शपथ लेने
वाले देवेंद्र फडणवीस और डेप्युटी सीएम अजित पवार को भी नोटिस जारी किया है।
इस पर
प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा,शिवसेना,
एनसीपी और कांग्रेस का प्लान कामयाब नहीं होगा। अजित पवार एनसीपी
विधायकों को विप जारी कर सकते हैं। इस बीच फूट का सामना कर रही एनसीपी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 30 नवंबर को सदन में विश्वास मत साबित नहीं कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए एनसीपी के विधायक नवाब मलिक ने कहा,फर्जी दस्तावेजों के जरिए शपथ ली गई थी। देवेंद्र फडणवीस के पास संख्याबल
नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देखने वाली बात होगी कि फडणवीस खुद इस्तीफा देते हैं
या फिर विश्वास मत का सामना करेंगे।

