- Back to Home »
- Judiciaries »
- चुनावो के दौरान चौकीदार चोर है बयान पर राहुल गांधी की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर, दी मर्यादा में रहने की हिदायत..
चुनावो के दौरान चौकीदार चोर है बयान पर राहुल गांधी की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर, दी मर्यादा में रहने की हिदायत..
Posted by : achhiduniya
14 November 2019
नई दिल्ली से भाजपा सांसद व नेता मीनाक्षी लेखी
की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों
में कहा है,सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी
लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए राफेल डील मामले
पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया। जिससे कोर्ट की अवमानना हुई
है। इस मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को
फैसला सुरक्षित रख लिया था। अवमानना याचिका दायर होने के बाद राहुल ने सुप्रीम
कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए कोर्ट ने राहुल की माफी को मंजूर कर लिया है।
कोर्ट ने कहा कि राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कांग्रेस पूर्व
अध्यक्ष को बयान देते समय सतर्क रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को
राजनीतिक विवाद में घसीटना गलत है। राहुल ने माफी मांग ली थी। जिसे हमने मंजूर कर
लिया है। राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट
में पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने पहले हलफनामे में अपनी गलती
मान ली थी। सिंघवी ने कहा, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने
माफी मांगने या गलती मानने में कोई देरी नहीं की है। कोर्ट उनका हलफनामा स्वीकार
करके उनके खिलाफ अवमानना मामला बंद कर दे।

