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- GST- वस्तु सेवा कर में हुए बदलाव फर्जी बिल बनाकर रीफंड लेने वाले होंगे ब्लॉक...
Posted by : achhiduniya
19 December 2019
केंद्र सरकार या राज्य सरकार की 20% से ज्यादा हिस्से वाली जमीन को लांग टर्म लीज़ के लिए देने पर एक मुश्त चार्ज नहीं लगेगा। सालाना GST रिटर्न यानि GSTR-9 भरने की तारीख बढ़कर 31 जनवरी 2020 हुई। लॉटरी पर केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर सिंगल रेट 28% लगेगा। बुने हुए या नहीं बुने हुए कैरी बैग और पॉलिथीन पॉलिप्रोपिलीन से बने पैकेजिंग पाउच के ऊपर जीएसटी12% से बढ़कर 18% हो गया है। फर्जी बिल बनाकर रीफंड लेने वालों को ब्लॉक किया जाएगा।
GSTR 1 2017-2019 तक फार्म नहीं भरने वालों को लेट फीस नहीं देना है। दो बार जीएसटीआर1 नहीं भरा तो ई वे बिल नहीं बनाया जाएगा यानि एक तरह से वो काम
ही नहीं कर पाएगा।

