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- 6 महीने तक का गर्भपात करा सकेंगी महिलाएं बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी
Posted by : achhiduniya
29 January 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए पत्रकारो को बताया, महिलाओं की मांग थी, डॉक्टर की सिफारिश थी, कोर्ट का आग्रह था। इसके कारण 2014 से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (संशोधित) 1971 को मंजूरी दी, इसके अंतर्गत गर्भपात की उपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह की जाएगी। इसके बाद गडकरी जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मीनिस्टर्स बना और फिर ये बिल आज कैबिनेट ने पास किया जो अभी संसद में जाएगा। पहले 20 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की अनुमित थी।
अब यह 24 सप्ताह (6
महीने) कर दिया गया है। 6 महीने तक का गर्भ गिराना है तो उसमें 2 डॉक्टरों की
अनुमति लेनी होगी। जिनमें से एक सरकारी डॉक्टर होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य का
ख्याल रखने के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण कदम हैं। दुनिया में बहुत कम देशों में
इस तरह का कानून है और आज भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। इसके अलावा
कैबिनेट ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय को हरी झंडी दी है। केंद्रीय मंत्री ने
बताया कि भारत के सभी पोर्ट पर 28,000 लोग काम करते हैं और इन सभी को बोनस के एवज
में प्रॉड्क्टिविटी लिंक रिवार्ड मिलता था यह योजना 2017-18 में समाप्त हुई पर इसे
और आगे बढ़ाते हुए अब रिवार्ड जहाज के कुल नफा-नुकसान पर आधारित होगा, जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारत के सभी पोर्ट पर 28
हजार लोगों को बोनस बढ़ाया है जिनका वेतन 7
हजार तक है उनको 13 हजार का बोनस मिलेगा।

