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बैंक डूबने पर भी बैंकों में जमा पैसो पर इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गारंटी ...
Posted by : achhiduniya
01 February 2020
DICGC
ऐक्ट 1961 के तहत एक लाख रुपये तक की जमा रकम पर
इंश्योरेंस कवर है और अगर बैंक डूब जाए तो इस लिमिट से आगे की जमा रकम की वापसी की
गारंटी नहीं है। यह कम्पनसेशन तय किए हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। डिपॉजिट
कवर बढ़ाने का मुद्दा फाइनैंशल रिजॉल्यूशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल के समय उठा
था, जिसे पिछली सरकार ने 2017 में पेश किया था। हालांकि अगले ही साल
बिल संसद से वापस ले लिया गया। बजट में
सरकार ने बैंक डिपॉजिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बैंक जमा पर अब आपको 5 लाख
रुपये तक की गारंटी मिलेगी। यानी बैंक में आपके 5 लाख रुपये रहेंगे बिल्कुल सेफ।
बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5
लाख रुपये कर दिया गया है।
अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम
आपको वापस मिल जाएगी, इतनी रकम सुरक्षित रहेगी। बीते दिनो पंजाब
ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) से
जुड़े मामले में सरकार और आरबीआई को आलोचना का सामना करना पड़ा था। पिछले साल
सितंबर में PMC
बैंक का कामकाज बंद हो गया था। इससे हजारों
जमाकर्ता फंस गए थे। अश्विन पारेख अडवाइजरी सर्विसेज के प्रॉपराइटर अश्विन पारेख
ने कहा,
'PMC बैंक क्राइसिस को देखते हुए डिपॉजिट कवर को
दोगुना करने से बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद से
ज्यादा दिया। आपकी बैंक सुरक्षित जमा राशि अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये होगी।

