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- 1 सितंबर से आम नागरिकों पर पड़ेगा बोझ या मिलेगी राहत....जाने अंदर की बात
Posted by : achhiduniya
28 August 2020
देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बॉय स्टेप शुरू करने का
एलान किया है. 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकात्ता एवं सूरत उड़ान भी शुरू हो जाएगी। भोपाल-लखनऊ रूट पर कंपनी 180 सीटों वाली एयर बस-320 चलाएगी। यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को संचालित होगी। पहली उड़ान 26 अगस्त बुधवार को भोपाल पहुंचेगी। कंपनी ने समर शेड्यूल में ही भोपाल से प्रयागराज, आगरा, कोलकात्ता, सूरत, अहमदाबाद एवं आगरा उड़ान शुरू करने का एलान किया था,लेकिन कोरोना काल सहित कुछ कारणों से उड़ानें शुरू नहीं हो सकीं। अब कंपनी ने प्रयागराज, कोलकात्ता एवं सूरत उड़ान का शेड्यूल जारी कर 1 सितंबर एवंनागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू
यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। सरकार ने कहा
है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति
में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग
ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000
करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल
देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली GST काउंसिल की 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज
लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25
अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।
इसका मतलब यह कि, शेष टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने की सुविधा का लाभ करदाताओं को
एक जुलाई 2017 की बजाय 1 सितंबर 2020 से मिलेगा।