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- क्या है आर्टिकल 154 जिसके तहत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी सीएम ममता बनर्जी को चेतावनी....
क्या है आर्टिकल 154 जिसके तहत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी सीएम ममता बनर्जी को चेतावनी....
Posted by : achhiduniya
28 September 2020
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। हालांकि सोमवार को यह लड़ाई उस वक्त और तीखी हो गई जब राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 154 का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। धनखड़ ने कहा, मैं पिछले काफी समय से नजरअंदाज किया जा रहा हूं, ऐसा ही रहा तो मजबूरन मुझे
संविधान के उस अनुच्छेद 154 को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कहता है कि राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित होंगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और माओवादी उग्रवाद अपना सिर उठा रहा है। दो दिन पहले ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था। धनखड़ ने कानून-व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। ममता ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे 9 पेज के पत्र में कहा कि शक्तियों की सीमा पार कर मुख्यमंत्री पद की अनदेखी करने और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहें। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में ममता ने कहा, राज्यपाल की ओर से लगाए गए आरोपों में पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बिना तथ्यों के फैसले और कटाक्ष शामिल हैं। मैं आपके पत्र और डीजीपी को लेकर की गई टिप्पणी को पढ़ने के बाद