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- आसिफ अली जरदारी,यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ को अदालत ने अपराधी घोषित किया...
Posted by : achhiduniya
10 September 2020
द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक मार्च में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने तोशखाना (स्टेट गिफ्ट रिपोजिटरी) के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आरोपियों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में रेफरेंस दायर किया था, जिसके बारे में यह तर्क दिया गया था कि इससे राष्ट्रीय कोष को भारी नुकसान हुआ है। तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को जवाबदेही अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अदालत की कार्यवाही से लगातार नदारद रहने पर अपराधी घोषित करार दिया। रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के सीईओ ख्वाजा अनवर माजिद और उनके बेटे, ख्वाजा
अब्दुल गनी माजिद का भी नाम है। एनएबी ने आरोप लगाया कि गिलानी ने आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए। उन्हें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गिफ्ट किए गए लग्जरी वाहनों को रखने की अनुमति दी। एंटी-ग्राफ्ट बॉडी ने रेफरेंस में कहा कि अपने व्यक्तिगत लाभ और हित के लिए अवैध तरीकों के माध्यम से अभियुक्तों (नवाज और जरदारी) ने वाहनों को रखा। पूर्व राष्ट्रपति पर ओमनी समूह के मालिकों के माध्यम से भुगतान करने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए नैब के अनुसार, उन्होंने कोई औचित्य प्रदान नहीं किया है। जब
बुधवार को कार्यवाही फिर से शुरू हुई। तो कोर्ट ने अदालत
में मौजूद सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया, जिन्होंने दोषी
नहीं होने की दलील दी। गिलानी ने अदालत से कहा, मैंने कभी
नियमों के खिलाफ काम नहीं किया। मैंने उस समरी को मंजूरी दे दी, जिसे कानून के अनुसार तैयार किया गया था। अदालत ने शरीफ को भी अपराधी
घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार वारंट जारी किया। अदालत ने
अधिकारियों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज नेता की संपत्तियों का विवरण सात दिनों
के भीतर पेश करने को भी कहा। अदालत ने वारंट जारी करने के बाद सुनवाई 24 सितंबर तक
के लिए स्थगित कर दी।