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- विद्युत उपभोक्कताओं को सशक्त बनाने बिजली मंत्रालय ने दिए ये अधिकार...
Posted by : achhiduniya
22 December 2020
बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा, अब
कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होंगी और अगर
वे इसका पालन नहीं करती हैं,
जुर्माना देना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के
अधिकार से जुड़े है। वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये आयोजित संवाददाता सम्मेलन में
सिंह ने कहा कि ये नियम विद्युत उपभोक्कताओं को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा, ये
नियम इस भरोसे पर आधारित है कि बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं की सेवा के लिए है और
उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं,
विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। पूरे देश में
वितरण कंपनियां, चाहे
सरकारी हो या फिर निजी, का
एकाधिकार है जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए यह जरूरी
है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को
प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराएंगी। ग्राहक
शिकायत निपटान मंच (सीजीआरएफ) में ग्राहक और प्रोज्यूमर प्रतिनिधि शामिल होंगे।
नियमों के तहत शिकायतों के समाधान को आसान बनाया गया है। इसके तहत बहु-स्तरीय
व्यवस्था की गयी है तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार की
गई है। वितरण कंपनियां हर प्रकार की शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर समाधान के लिए
समय सीमा स्पष्ट करेंगी। किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिये अधिकतम
समयसीमा 45 दिन तय की गई है। नियमो
के तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की
व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरण कंपनियां विद्युत (उपभोक्ता
अधिकार) नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगी, उन्हें
जुर्माना देना होगा।





