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- अकेले ड्राइव कर रहे हैं कार तो हो जाए सावधान जाने हाईकोर्ट का फरमान..
Posted by : achhiduniya
07 April 2021
देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली
सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह
के 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य अनावश्यक गतिविधियों को रोकना है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने मास्क को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यदि कोई शख्स अकेले भी ड्राइव कर रहा है तो
उसके लिए मास्क लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मास्क सुरक्षा कवच की तरह
काम करता है जो COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायक है। दरअसल
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न
पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर
दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि कोरोना
वायरस की महामारी के दौरान मास्क सुरक्ष कवच जैसा होता है। गौरतालब है की राजधानी
दिल्ली में मास्क न पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है। साथ ही कई बार ऐसी
खबरें भी सामने आयीं जब कार में बैठे अकेले व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का
पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ
हो गयी है। इसके अलावा कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए घर के भीतर भी मास्क
पहनने को प्रोत्साहित करने की बात कही है। दिल्ली में
कोरोना अब बेकाबू हो गया है। बीते 24 घंटे
में इस साल दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा और चौकान्ने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस
दौरान कोरोना के 5100 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।