- Back to Home »
- National News , Property / Investment »
- जनता को महंगाई का एक और तमाचा दही, पनीर, लस्सी, शहद पर देना होगा 5% GST...
Posted by : achhiduniya
17 July 2022
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की
अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और
लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% GST लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव
में आएंगे। सौर वॉटर हीटर पर अब 12% GSTलगेगा जबकि पहले 5% कर लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और
शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12% था। इसी प्रकार, टेट्रा
पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी
करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% GST लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर
जीएसटी छूट जारी रहेगी। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार
चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले
उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18% GST कर दी
गयी हैं। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकनॉमी श्रेणी तक सीमित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय
प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी
इकाइयों को किराये
पर देने पर कर लगेगा। बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर
रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा। 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी
देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम
किराये वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इस पर
कोई कर नहीं लगता है। हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और
यात्रियों के
परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% की गई
है। पहले यह 12% थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल
होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है इन पर अब 12% GST लगेगा जो अभी 18% है।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)