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- व्हीलचेयर जैसे उपकरणों पर भी जीएसटी से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
22 July 2022
माल एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने को गंभीर मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
यह व्यापक जनहित से जुड़ा मसला है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस
बोपन्ना की पीठ ने कहा कि दिव्यांगों के चलने-फिरने में मददगार उपकरणों पर जीएसटी
लगाए जाने का मामला गंभीर है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी के
मुद्दे से भी निपटना होगा। याचिकाकर्ता के वकील जय देहदरई ने न्यायालय को बताया कि
यह मामला पहले 26 अक्टूबर, 2020 को
सूचीबद्ध हुआ था,लेकिन
इस मामले में मंत्रालय के समक्ष पक्ष रखने
की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि पक्ष रखने के बावजूद व्हीलचेयर जैसे
उपकरणों पर अब भी जीएसटी लग रहा है। उन्होंने दिव्यांगों के लिए मददगार साधनों पर
जीएसटी लगाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा, किसी भी
सक्षम व्यक्ति को पैदल चलने के लिए कोई कर नहीं देना होता है। इस पर पीठ ने कहा, हम इसे गंभीर मामला मानते हैं और यह व्यापक सार्वजनिक हित से
जुड़ा मसला है। आपकी बात में दम है। समस्या
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