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सोने को भंगार होने से बचाएं 45 रुपये के मामूली चार्ज पर घर में रखे सोने के आभूषणो को BIS हॉलमार्क ऐसे करवाएँ...?
Posted by : achhiduniya
18 May 2023
सरकार ने सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग का नियम 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य कर दिया
है। इसके साथ ही सोने की ज्वैलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो [BIS] का लोगो और शुद्धता का
निशान जैसे कि 22K
या
18K जैसा लागू हो भी होना अनिवार्य कर
दिया है। BIS के अनुसार जिन
उपभोक्ताओं के पास बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण हैं,
उन्हें
इसे बेचने या नए गहने के साथ एक्सचेंज करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से हॉलमार्क
करवाना होगा। ऐसे में लोगों के पास दो विकल्प होंगे। पहला वह
उस ज्वैलरी के पास अपने गहने
को लेकर जाएं जो BIS रजिस्टर्ड हो। BIS रजिस्टर्ड ज्वैलर बिना
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को हॉलमार्क करवाने के लिए BIS एसेसिंग एंड हॉलमार्किंग
सेंटर ले जाएगा। वहां उस गहने को हॉलमार्क किया जाएगा। हालांकि,
इसके
लिए उपभोक्ता को प्रति आइटम 45 रुपये का मामूली चार्ज
देना होगा। दूसरा विकल्प होगा कि उसे किसी भी BIS-मान्यता प्राप्त एसेसिंग और हॉलमार्किंग
सेंटर ले जाएं और हॉलमार्क लगावा लें। यहां आपको प्रति आइटम 45
रुपये
का भुगतान करना होगा। वहीं, चार से अधिक गहने होने पर 200
रुपये
का चार्ज देना होगा। BIS ने
पुराने और बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश
जारी किए हैं। BIS से
मान्यता प्राप्त ऐसेसिंग और