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- रोड पर मिले सामान व पैसों पर नाजायज हक जताना क्या है कानूनी प्रावधान व सजा...?
Posted by : achhiduniya
19 September 2023
सड़क पर पैसे मिलने को लेकर लोगों में अलग-अलग भ्रांतिया है कोई इसे अपनी किस्मत मान कर रख लेता है तो कोई इसे ज्योतिष से संबंधित पूर्वजों का आशीर्वाद इत्यादि-इत्यादि....किसी व्यक्ति को सड़क पर ज्यादा कीमत का सामान मिलता है तो उसे पुलिस या मालिक को लौटा देना चाहिए नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता हैं क्योंकि यह आपके मेहनत या हक की कमाई नहीं होती। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में मिलने वाले सामान को लेकर क्या नियम-कानून है और क्या छोटा-मोटा सामान मिलने में भी कोई दिक्कत हो सकती है। इस बारे में कानून क्या कहता है? दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वकील के अनुसार, भारत में
एक अनुबंध कानून है। अनुबंध कानून का मतलब है कि
कॉन्ट्रेक्ट लॉ 1872. इसकी धारा 71 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी का सामन मिल
जाता है या वह किसी शख्स के सामान को खोज लेता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह
उसे अच्छे से रखे। साथ ही जिम्मेदारी से उस सामान रखरखाव करे। उसे दूसरी संपत्ति
में न मिला दें। इसके बाद उस सामान को उसके असली मालिक को सौंपने का काम करें। ऐसी
स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस और आयकर जैसी एजेंसियों से सहायता मिल सकती है,लेकिन
आपको बता दें कि ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है
जो आपको सड़क पर कुछ मिलने पर पुलिस
को सूचित करने के लिए मजबूर करता हो,अगर किसी को सड़क पर सामान मिल जाए तो यह चोरी
नहीं है,लेकिन यदि वह व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति
के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। IPC की
धारा 403 के तहत बेईमानी या गलती तरीके से किसी की संपत्ति का
इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है। स्थिति के आधार पर इस मामले में दो साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा
सकता है।
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