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- कटे-फटे–पुराने नोट बदलने में बैंक अधिकारी करें आनाकानी तो ऐसे दूर करें उनकी मनमानी....
Posted by : achhiduniya
08 September 2023
दैनिक व्यापार में उपयोग की वजह से अक्सर
नोट पुराने मैले या कट –फट जाते है जिसे आप किसी भी नजदीकी बैंक में बदले जा सकते है।
RBI के 2 जुलाई 2018 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, कटे-फटे, गंदे और दो टुकड़ों में
चिपकाए गए नोट को बदलने की अनुमति है। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा था कि किसी भी
तरह के कटे फटे नोट हों, उन्हें सख्ती से बैंको को
बदलना चाहिए और इसके बदले नए नोट जारी किया जाना चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया
है कि छोटे वित्त बैंक अपने विकल्प के अनुसार कटे-फटे
और दोषपूर्ण नोटों को बदल
सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि ऐसे गंदे नोटों को सरकारी बकाए के भुगतान और बैंकों
में रखे गए जनता के खातों में क्रेडिट के लिए बैंक काउंटरों पर स्वीकार किया जाना
चाहिए। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, कटे-फटे
नोट वह नोट हैं जिनका एक हिस्सा गायब है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना है। यह
नोट किसी भी बैंक ब्रांच में जमा कराए जा सकते हैं।
अगर आपके पास भी 500 के कटे फटे नोट हैं और बैंक लेने से इनकार कर देता है तो
आइए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। SBI ने
ग्राहक के इस शिकायत पर जवाब देते हुए कहा है कि एसबीआई पोर्टल पर या डायरेक्ट
लिंक https://crcf.sbi.co.in/ccf पर जाकर उस ब्रांच की शिकायत कर
सकते हैं। शिकायत के बाद बैंक ब्रांच पर कार्रवाई की जाएगी।
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