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- मनपसंद व्यक्ति से विवाह संवैधानिक व संरक्षित,पुलिस दे सुरक्षा...कोर्ट
Posted by : achhiduniya
26 October 2023
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट
में कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अप्रैल में शादी
की थी और तब से खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस दौरान
परिवार के सदस्यों, विशेषकर लड़की से उन्हें धमकियां
मिल रही हैं। अदालत ने सरकार को दोनों याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और यह
सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनमें से किसी को भी, विशेष रूप से महिला के माता-पिता या परिवार के सदस्यों की तरफ से
कोई नुकसान न हो। अदालत ने संबंधित बीट अधिकारी को समय-समय पर उन पर नजर रखने का
निर्देश दिया। हालिया आदेश में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने जोर देते हुए कहा
कि सरकार
अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होती है और उच्च न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते दंपत्ति के संवैधानिक अधिकारों की की उम्मीद करता है। अदालत ने कहा, मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का याचिकाकर्ताओं का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। अदालत ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली दंपत्ति की याचिका का निपटारा करते हुए कहा,याचिकाकर्ताओं के विवाह से संबंधित तथ्य और उनके बालिग होने को लेकर कोई संदेह नहीं है। कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंध पर आपत्ति नहीं जता सकते।

