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- फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने वाली PIB FACT CHECK UNIT पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक....
Posted by : achhiduniya
21 March 2024
सुप्रीम
कोर्ट ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के तहत फैक्ट चेक यूनिट बनाने को लेकर
केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे
अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की अवेहलना हो रही है। बता दें कि केंद्र सरकार के
इस फैक्ट चेक यूनिट को सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने और उसे रोकने
के लिए बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(एमईआईटीवाई) ने बुधवार को सोशल मीडिया सहित दुष्प्रचार अभियानों की सक्रिय
निगरानी, पता
लगाने और उनका
मुकाबला करके फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए पीआईबी एफसीयू
को अधिसूचित किया था। सरकार ने कहा कि एफसीयू अपनी नीतियों, पहलों और योजनाओं पर गलत सूचना का
मुकाबला या तो स्वत: संज्ञान से करेगा या व्हाट्सएप, ईमेल और एक्स सहित विभिन्न तरीकों
से शिकायतों के माध्यम से करेगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की
अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक बॉम्बे हाई
कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)
नियम, 2021 में पेश संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला
नहीं सुना देता।


