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- बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू….
Posted by : achhiduniya
16 June 2024
आज गंगा दशहरा मनाया
जा रहा है जबकि बकरीद सोमवार को है। दोनों त्योहार लगभग एक साथ होने के चलते पुलिस
को आशंका है कि असामाजिक तत्व आशांति फैला सकते हैं। इसलिए जनपद में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। पुलिस के आदेश
के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर
सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से
प्रतिबंधित हैं। राजधानी दिल्ली से
सटे नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में अगले चार दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ
गंगा दशहरा के मद्देनजर आज से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध
प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की
धारा 144 के तहत
निषेधाज्ञा लागू रहेगी। पुलिस के मुताबिक त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए
रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 लागू
होने पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। तीन या इससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे
नही हो सकते। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है
वहां आवाजाही पर रोक। रैली, जूलूस, आंदोलन और सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी जाती
है। साथ ही लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी रहती है। इन इलाकों में किसी तरह के हथियार और ज्वलनशील पदार्थ को लेकर
नहीं जा सकते।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था)
हिरदेश कठेरिया ने कहा, असामाजिक तत्वों से
लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के
मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे
व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक
लागू रहेगी। धारा 144 भारतीय
दंड प्रक्रिया के तहत एक प्रावधान है जिसे शांति बनाए रखने या फिर किसी आपात स्थिति से बचाने के लिए लागू किया
जाता है। किसी भी जगह पर दंगे, हिंसा, आगजनी, मारपीट, सांप्रदायिक तनाव आदि को रोकने के लिए इसे लागू
किया जाता है।


