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- 28 से18% तो किसी पर 0% हुआ GST घरेलू उत्पादों,खाद्य पदार्थों और जाने किन-किन पर घटा….
Posted by : achhiduniya
01 July 2024
नए इनडायरेक्ट टैक्स
सिस्टम के तौर पर GST ने सोमवार को अपने
सात साल पूरे किए हैं। GST में
लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए और इसे एक
जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। सातवें GST दिवस का विषय सशक्त व्यापार, समग्र विकास है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, GST लागू होने के बाद घरेलू सामानों पर टैक्स की
दरें कम होने से घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन पर कम GST के माध्यम से हर घर को खुशी और राहत मिली है। सौंदर्य
प्रसाधन, कलाई घड़ी, प्लास्टिक के सैनिटरी उत्पाद, दरवाजे एवं खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर GST प्रणाली में 18% की दर से कर लगाया जाता
है। जबकि पहले उत्पाद
शुल्क और वैट व्यवस्था में 28% कर
लगता था। मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक
के टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, बिजली के उपकरण (एयर कंडीशनर के अलावा), गीजर और पंखे पर पहले 31.3 प्रतिशत कर लगता था, जो GST
व्यवस्था में घटकर 18% हो गया है। वित्त
मंत्रालय ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है। GST परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले
करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत खत्म करने की सिफारिश की है।
GST करदाताओं का आधार अप्रैल 2018 तक 1.05 करोड़
था, जो बढ़कर अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़
हो गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, हमने बेहतर अनुपालन के साथ ही करदाताओं के आधार
में तगड़ा उछाल देखा है। मंत्रालय ने घरेलू
सामानों पर GST
से पहले और बाद की कर दरों का तुलनात्मक
चार्ट देते हुए कहा कि GST ने
जीवनयापन को आसान बनाया है। मंत्रालय ने कहा कि GST लागू होने के बाद हर घर में खाद्य पदार्थों और
बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कम हुआ है। बिना पैकिंग वाले गेहूं, चावल, दही और
लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर GST लागू
होने से पहले 2.5-4
प्रतिशत कर लगाया जाता था, जबकि GST लागू
होने के बाद कर शून्य हो गया।
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