Posted by : achhiduniya 13 September 2024

नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने चिंता जताते हुए कहा कि मदरसों में बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहां बच्चों को सिर्फ इस्लाम से जुड़ी चीजों के बारे में ही बताया जाता है और शिक्षकों की भर्ती के समय पर जरूरी मानकों की भी अनदेखी हो रही है। NCPCR के वकील ने कहा कि मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से छूट दी गई है इसलिए यहां पढ़ रहे बच्चे न सिर्फ स्कूलों में मिलने वाली औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि मिड डे मील, यूनिफॉर्म और प्रशिक्षित शिक्षकों से पढ़ने का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर चल रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। हालांकि, इस 
साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान NCPCR ने तीन तरह के मदरसों का जिक्र करते हुए बताया कि ये किस तरह चल रहे हैं और वहां बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। NCPCR ने कोर्ट को बताया कि देश में तीन तरह के मदरसे चलाए जा रहे हैं। पहले मान्यता प्राप्त मदरसे जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफोर्मेशन सिस्टम ऑफ बोर्ड (UDISE) के तहत रजिस्टर हैं। इनमें धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है और हो सकता है औपचारिक शिक्षा भी दी जाती हो पर वह राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 के अनुसार नहीं है। 
दूसरे गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिन्हें सरकार ने औपचारिक शिक्षा की कमी और बुनियादी ढांचे की वजह से अयोग्य पाया। तीसरे अनमैप्ड या वो मदरसे हैं, जिन्होंने कभी सर्टिफाइड होने के लिए अप्लाई ही नहीं किया। NCPCR ने बताया कि इस तरह के मदरसे भारत में आम हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल करवाते हैं। NCPCR ने आगे कहा कि इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि देश में कितने अनमैप्ड मदरसे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों के बारे में यह भी नहीं पता है कि यहां बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है इसलिए यहां पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से बाहर ही माना जाएगा
, भले ही उन्हें रेगुलर एजुकेशन ही क्यों न दी जा रही हो। इसके अलावा यहां न बच्चों को एक्स्ट्रकेरिकुलर एक्टिविटी में शामिल किया जाता है और न ही इनमें कोई सोशल इवेंट होता है। उन्होंने कहा कि मदरसों का ध्यान सिर्फ रिलिजियस एजुकेशन पर है। जो शिक्षक भी यहां पर भर्ती किए जाते हैं वे राइट टू एजुकेशन के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। NCPCR ने कहा कि मदरसे मनमाने तरीके से जिस तरह काम कर रहे हैं वो राइट टू एजुकेशन के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मदरसा न सिर्फ पर्याप्त शिक्षा के लिए अनुप्युक्त स्थान है, बल्कि यहां आरटीई एक्ट के सेक्शन 19, 21, 22, 23, 24, 25 और 29 के तहत निर्धारित पाठयक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का भी अभाव है।

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