- Back to Home »
- Discussion »
- चुनावी रेवड़ियों को मुफ्त उपहारों का वादा,नगदी रिश्वत देना करार दिए जाने की उठी मांग
Posted by : achhiduniya
15 October 2024
लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका
पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले को अन्य
याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम
चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त
उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए। कर्नाटक के निवासी शशांक जे
श्रीधर ने ये याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने
सोमवार को CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच
के सामने इस मामले के उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान
राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के
रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत ऐसे राजनीतिक दल
के उम्मीदवार के लिए रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। इसके साथ ही अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि वो
चुनाव-पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रेवड़ि का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम
उठाए। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और अन्य लंबित याचिका के साथ टैग कर
दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि वो सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के
लिए मेंशन कर सकते हैं।
.jpg)
.jpg)