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- अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं?
Posted by : achhiduniya
14 February 2025
किसी वजह
से ट्रेन छूट जाती है और हम यह मान
लेते हैं कि अब टिकट बेकार हो गया। क्या वाकई ऐसा होता है? ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है।
ऐसे में सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या टिकट का रिफंड मिलेगा? और दूसरा
यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है? रेलवे के नियमों के मुताबिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है। अगर
आपके पास जनरल टिकट है, तो आप
बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं
होता अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन
टिकट है और
आपकी ट्रेन छूट गई, तो आप उस
टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई
आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड
के लिए (TDR Filing) अप्लाई
करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें।
अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल करना
होगा, अगर टिकट
काउंटर से लिया गया था, तो आपको
ऑफलाइन TDR फाइल
करना होगा। रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना
होगा। अगर टिकट ई-टिकट (E-Ticket) है, तो आपको IRCTC की
वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा। Train ऑप्शन पर
क्लिक करें और File TDR के ऑप्शन
को चुनें। फिर अपने टिकट को सेलेक्ट करके कारण चुनें और TDR फाइल कर दें। अधिकतम 60 दिनों के अंदर रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में
वापस आ जाएगी।
रेलवे के नियमों के
अनुसार, तत्काल
टिकट कैंसिल
करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता,अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे
पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि
काटी जाएगी। 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी। वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट
ट्रेन छूटने से 30 मिनट
पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद
कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो पैनिक न करें,अगर जनरल
टिकट है,तो दूसरी
ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन
रिजर्वेशन टिकट के मामले में रिफंड के लिए (TDR) अप्लाई करना सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी ट्रेन में सफर करने
से पहले नया टिकट जरूर लें, वरना
आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।