- Back to Home »
- Judiciaries »
- बुलडोजर कार्रवाई 115 संपत्तियों पर अगली सुनवाई तक रोक जाने क्या है पूरा मामला
Posted by : achhiduniya
30 May 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 में एक दीवानी मुकदमा दायर कर इन संपत्तियों को खाली कर
कब्जे की मांग की थी। इस याचिका को दीवानी अदालत ने खारिज कर दिया था,जिसे यूपी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके
बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जुलाई, 2013 को यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के
12
साल बीतने के बावजूद यूपी सरकार ने कोई कानूनी विकल्प का
इस्तेमाल नहीं किया। अब वे नये सिरे से खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों को खाली करने का नोटिस
जारी कर रहे
हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस के खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों
के निवासियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जस्टिस
सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब
किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान खीजर बाबा कॉलोनी
के 115
संपत्तियों के निवासियों की ओर से पेश वकील डॉ. फारुख खान
ने इन निवासियों के खिलाफ बुल्डोजर कार्रवाई करने के यूपी सरकार के सिंचाई विभाग
के नोटिस को निरस्त करने की मांग की। यूपी सरकार ने 22 मई को इन संपत्तियों को हटाने का नोटिस जारी किया था। डॉ.फारुख
खान ने कहा कि यूपी सरकार का नोटिस मनमाना और गैरकानूनी है। यूपी सरकार के पास इन
संपत्तियों का मालिकाना हक भी नहीं है।