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- हाईकोर्ट ने क्यू दिया आदेश मद्रासी कैंप के 300 अवैध घरो पर बुलडोजर चलाने का….?
Posted by : achhiduniya
02 June 2025
दिल्ली के जंगपुरा
इलाके में मद्रासी कैंप को गिराने के लिए हाईकोर्ट ने 9 मई को आदेश दिया था। इसके बाद कई बार प्रशासन की
तरफ से लोगों को घर खाली करने के नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किए।
फिर नोटिस का वक्त पूरा होने के बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान माना कि मद्रासी
बस्ती अतिक्रमण कर बनाई गई है। ये अवैध है। वहीं, बस्ती के पास ही बारापूला नाला है। जिसकी गंदगी
और पानी लोगों के लिए बड़ी समस्याएं बना हुआ है। बीमारियां
बढ़ रही हैं। साथ ही मॉनसून सीजन में जलभराव का भी बड़ा रीजन
है। इसलिए नाले की सफाई के लिए अवैध बस्ती को हटाना जरूरी है। 9
मई को हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप को गिराने
का आदेश दिया। लोगों के पुनर्वास के लिए नरेला में फ्लैट उपलब्ध कराने का आदेश
दिया लेकिन मद्रासी कैंप के लोगों का आरोप है कि केवल 189 लोगों को ही फ्लैट मिले हैं। बाकी लोगों को नहीं
मिले हैं। ऐसे में वो अब कहां जाएंगे? सुरक्षा के लिए दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी
तैनाती की गई। फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। मद्रासी कैंप में रह रहे लोगों ने इसका
विरोध किया। लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस ने लोगों को उठाया। लोग प्रशासन की
कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।