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- निष्क्रिय पॉलिटिकल पार्टी,345 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल होंगे रद्द
Posted by : achhiduniya
26 June 2025
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक,
प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश,
1968 के तहत,
कोई भी पंजीकृत दल
अगर लगातार 6 साल तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में
हिस्सा नहीं लेता, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
ऐसे दल अक्सर केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं और टैक्स छूट, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर-कानूनी
गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने इन दलों के पंजीकृत पतों का भौतिक
सत्यापन किया, जिसमें ये दल मौजूद नहीं पाए गए। चुनाव आयोग ने 345
गैर-मान्यता प्राप्त
पंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला किया
है।
ये वे दल हैं जो पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़े और इनके
पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर पॉलिटिकल
पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के पास
वर्तमान में 2800 से ज्यादा RUPPs
रजिस्टर्ड हैं,
लेकिन इनमें से कई
दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने बयान में बताया कि ये 345
दल देश के विभिन्न
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
इनमें से कई दलों ने अपने पते में बदलाव
की सूचना भी आयोग को नहीं दी, जो नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले 2022
में आयोग ने 86
गैर-मौजूद RUPPs
को हटाया था और 253
को निष्क्रिय
घोषित किया था। इस
बार भी आयोग ने सख्ती दिखाते हुए निष्क्रिय दलों को हटाने का फैसला किया है। इस
कदम से इन दलों को मिलने वाले लाभ जैसे मुफ्त चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाएं,
बंद हो जाएंगी। यह
कदम न केवल राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी बढ़ाएगा।