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- ITR-U कहां फाइल करें, ।TR-U कितनी बार भरा जा सकता है ?
Posted by : achhiduniya
01 November 2025
आप eportal.incometax.gov.in पर
जाकर फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ मामलों में आप ITR-U
का
इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें निल और लॉस रिटर्न, रिफंड
का क्लेम करना या बढ़ाना या पहले फाइल किए गए
रिटर्न में से टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ।TR-U
फाइल
नहीं कर सकते हैं।।TR-U कितनी बार भरा जा सकता है ? जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ।TR-U भरना है, उसके समाप्त होने के बाद पूरे दो
सालों में कभी भी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (।TR-U) भरा जा सकता
है लेकिन ध्यान रखें । इसे सिर्फ एक बार ही फाइल किया जा
सकता है। अपडेटेड
आइटीआर ( ITR-U
) हर टैक्सपेयर फाइल कर सकता है. यानी ITR-U वह
टैक्सपेयर्स भी फाइल कर सकते हैं,जो
तय समय पर अपना ITR फाइल
नहीं कर पाएं हैं। इनकम टैक्स के नियमों के तहत आप असेसमेंट ईयर के अंत से 24
महीने
के भीतर अपडेटेड ITR फाइल
कर सकते हैं। जैसे असेसमेंट
ईयर 2023-2024
की
बात करें
तो इसका अपडेटेड रिटर्न 31-03-2026 तक
फाइल किया जा सकता है। क्या अपडेटेड रिटर्न के लिए लगता है कोई जुर्माना?
यदि
आपने इनकम की रिपोर्ट नहीं की है, यानी
जो इनकम नहीं बताई है उस पर देने वाले टैक्स और इंटरेस्ट का 25
फीसदी
टैक्स लगाया जा सकता है। ये जुर्माना भी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12
महीने
के अंदर देना होता है। दूसरी ओर अगर आप 12 से
24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न
फाइल करते हैं,तो
जुर्माना 50% तक बढ़ जाता है।
रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस:- अगर
आप रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल
करते हैं, तो आपको लेट फीस देनी होती है,अगर आपकी सालाना इनकम 5
लाख
रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये
लेट फीस के तौर पर भरना होगा.अगर
आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है
तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस के तौर पर
भरने होंगे.अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए विकल्प.सभी
तरह के टैक्सपेयर्स यानी इंडीविजुअल, HUF , फर्म/LLP, कंपनियां,
AOP, BOI आदि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि,
उन्हें
ITR अपडेट करने की वजह बतानी होगी।
इसलिए उन्हें नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहले ITR
फाइल
नहीं किया गया।
इनकम की सही जानकारी नहीं दी गई। इनकम का गलत ऑप्शन चुना गया। सेक्शन
115JB/115JC के तहत टैक्स क्रेडिट में कमी। टैक्स
की गलत दर अन्य....अपडेटेड ITR
टैक्सपेयर्स
को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मिलने वाले नोटिस और कार्रवाई से बचाता है जो
गलत या अधूरी जानकारी की वजह उसे मिल सकता
है। आपको बता दें कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइल किए रिटर्न में कोई
गलती निकालता है तो वह आपको नोटिस भेजेगा और टैक्स चोरी पर आपको भारी जुर्माना भी
भरना पड़ सकता है,इसलिए
अगर रिटर्न फाइल करते समय आपसे कोई चूक हो गई है तो पता चलते ही अपडेटेड ITR
फाइल
कर दें।
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