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- सोनिया गांधी को कोर्ट का समन बिना भारतीय नागरिकता के मतदाता सूची में नाम कैसे....?
Posted by : achhiduniya
08 December 2025
दिल्ली के वकील विकास
त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कांग्रेस की
पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से साफ तौर पर मना कर
दिया गया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल
पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया और TCR
मंगवाया है। दरअसल,आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980
की वोटर लिस्ट में था लेकिन उन्होंने 30
अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। याचिका में सवाल
उठाया गया कि नागरिक न होते हुए 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल
हुआ?
याचिका में दावा किया गया है कि 1982
में उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट भी किया
गया। याचिका में पूछा गया है कि जब नागरिकता 1983 में मिली, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए कौन से
दस्तावेज़ दिए गए? क्या इसमें जालसाजी या गलत दस्तावेज़ का इस्तेमाल हुआ?
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025
में यह याचिका खारिज कर दी थी,
जिसके खिलाफ अब रिवीजन पिटीशन दायर की गई
है।
सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस भेजा है। भारतीय
नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोपों पर दाखिल रिवीजन
पिटीशन पर कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। यह रिवीजन पिटीशन वकील विकास
त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
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