- Back to Home »
- Judiciaries »
- हाईकोर्ट,शब-ए-बारात पटाखों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
Posted by : achhiduniya
03 February 2026
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के मौके पर
अवैध और पर्यावरण के लिए खतरनाक पटाखों के
इस्तेमाल पर कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस को
स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान ऐसे किसी भी पटाखे को फोड़ने की इजाजत न
दी जाए जो कानूनन प्रतिबंधित हों या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हों। हाईकोर्ट ने
साफ कहा कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखों का इस्तेमाल पूरी
तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ
सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की
जिम्मेदारी होगी कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार को शब-ए-बारात के दौरान
पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत शब-ए-बारात के दौरान
पटाखे फोड़ने से संबंधित है और
उसने कोर्ट से जरूरी निर्देश
देने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों द्वारा किसी भी
प्रकार के अवैध पटाखे का उपयोग न किया जाए और इसके उपयोग के लिए समयसीमा निर्धारित
की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के अवसर पर
राज्य में अवकाश घोषित किया है।
दरअसल,याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि शब-ए-बारात के दौरान
चलाए जाने वाले अवैध पटाखों से उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक और मानसिक
परेशानी होती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस पर रोक लगाने के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस शिकायत को
संज्ञान में लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि
त्योहार के दौरान याचिकाकर्ता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

