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- पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में कटौती….
Posted by : achhiduniya
31 May 2026
सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (जेट
फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में कटौती कर दी है।
ये बदलाव 1 जून से लागू होगा। हालांकि,
घरेलू
खपत वाले ईंधन पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय
की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोल के एक्सपोर्ट
पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 3
रुपये
प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर
दिया गया है। इसी तरह, डीजल के एक्सपोर्ट पर
लगाए जाने वाले टैक्स को 16.5 रुपये प्रति
लीटर से
घटाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर
दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के
अलावा, सरकार ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले
फ्यूल एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को 16 रुपये प्रति लीटर से
घटाकर 9.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। टैक्स की ये नई
दरें 1 जून से लागू होंगी। मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट
किया है कि पेट्रोल और डीजल के घरेलू इस्तेमाल पर लागू सड़क एवं अवसंरचना उपकर
शून्य रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने हाल के महीनों में
जरूरत के हिसाब से अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स) व्यवस्था में कई
बार बदलाव किया है। ये कदम कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और भू-राजनीतिक
परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है।

