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- 45 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को 'सफेद' बना सकते हैं.....जेटली
Posted by : achhiduniya
18 March 2016
सरकार ने कालाधन रखने वाले ऐसे नागरिकों, इकाइयों
के लिए चार महीने की एकमुश्त अनुपालन घोषणा की है। सरकार की आयकर खुलासा योजना के तहत
अनुपालन सुविधा 1 जून से लेकर 30 सितंबर,
2016 तक शुरू करने की योजना है। इसके तहत बकाया राशि का भुगतान घोषणा
के दो महीने में किया जा सकता है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए यह घोषणा
की थी। उन्होंने कहा, एक अब तक गैर-अनुपालक रही इकाइयों को अनुपालक
की श्रेणी में आने का एक अवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं के लिए, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने हेतु सीमित अवधि की अनुपालन सुविधा का प्रस्ताव
करता हूं।जेटली ने कहा कि यह अघोषित आय किसी भी संपत्ति के रूप में हो सकती है और इसके
लिए कालाधन धारकों को 30 प्रतिशत टैक्स, 7.5 प्रतिशत अधिभार और 7.5 प्रतिशत जुर्माना यानी कुल मिलाकर
अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। जेटली
ने कहा कि इस मोहलत अवधि का लाभ उठाकर अपने काले धन की घोषणा करने वाले अभियोजन से
बच सकेंगे। सरकार ने देश में काला धन रखने वाले नागरिकों के लिए चार महीने की मोहलत
देने की घोषणा दी, जिसमें वे 45 प्रतिशत
टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को 'सफेद' बना सकते हैं। जेटली ने कहा, इन घोषणा के लिए आयकर कानून
या संपत्ति कर कानून के तहत किसी तरह की जांच पड़ताल या पूछताछ नहीं होगी और उक्त घोषणाओं
को अभियोजन से छूट होगी।
