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- स्टंट करने या घूम स्टाइल मे बाइक चलाने पर उच्च न्यायालय ने तय किए तीन मुद्दे........
Posted by : achhiduniya
27 March 2016
बंबई
उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नाबालिग बच्चों के स्टंट करने या धूम स्टाइल
में मोटरसाइकिल चलाने पर अंकुश लगाने के लिए तीन मुद्दे तय किए हैं। पहला मुद्दा नाबालिग
बच्चों को केवल 50 सीसी की गाडी ही चलाना चाहिए। यह उनके लाइसेंस पर दर्ज करना चाहिए। दूसरा
मुद्दा यह जाना जाए कि अब तक हुई दुर्घटना की वजह क्या है तथा यह संभावना तय की
जाए कि बच्चों की जल्दबाजी पर नियंत्रण के लिए क्या स्कूल, कॉलेज
व कोचिंग क्लास का समय तय किया जा सकता है..... ? इस मामले में न्यायालय ने
स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है।
याचिका पर न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति प्रदीप देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मोटरसाइकिल चलाते समय एक नाबालिग बच्चे से दुर्घटना हुई थी जिससे अंबाझरी पुलिस ने बच्चे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नाबालिग बच्चे के खिलाफ एफआईआर दायर नहीं की जा सकती, यह दावा कर हाईकोर्ट में फौजदारी रिट याचिका दायर की गई थी। एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध याचिका में किया गया था। न्यायालय ने इसे नामंजूर किया। न्यायालय ने इस विषय को जनहित याचिका के रूप में जीवित रखा है।
याचिका पर न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति प्रदीप देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मोटरसाइकिल चलाते समय एक नाबालिग बच्चे से दुर्घटना हुई थी जिससे अंबाझरी पुलिस ने बच्चे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नाबालिग बच्चे के खिलाफ एफआईआर दायर नहीं की जा सकती, यह दावा कर हाईकोर्ट में फौजदारी रिट याचिका दायर की गई थी। एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध याचिका में किया गया था। न्यायालय ने इसे नामंजूर किया। न्यायालय ने इस विषय को जनहित याचिका के रूप में जीवित रखा है।

