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- महाराष्ट्र बीफ पर बैन लेकिन बिक्री जारी रहेगी.........बॉम्बे हाईकोर्ट
Posted by : achhiduniya
06 May 2016
राज्य
में सरकार के नए कानून के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट
ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत बीफ पर बैन
लगा दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर
रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि राज्य के बाहर
से काटकर लाया गया बीफ रखने पर और खानेपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र पशु
संवर्धन कानून 1976 के तहत लगी 2 धाराओं
को आज कोर्ट ने खारीज करते हुए बीफ को आयात करना और बीफ रखने पर लगी पाबंदी को हटा
दिया है।इससे यह साफ है की महाराष्ट्र में अब केवल गौवंश की हत्या करना गैरकानूनी
रहेगा। बीफ बैन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए निर्देश देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र
में बीफ बैन के बावजूद बिक्री जारी रहेगी।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में गाय और बैल को काटने पर लगाई गई राज्य सरकार की पाबंदी जारी रहेगी लेकिन बीफ का व्यापार करना कोई अपराध नहीं होगा। दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यापारियों के पास बीफ के पूरे लीगल दस्तावेज होने चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की, जस्टीस अभय ओक और जस्टीस एस सी गुप्ते की विशेष अदालत में इस पुरे मामले की सुनवाई हुई।अपने अंतिम फैसले में बॉम्बे हाय कोर्ट ने मौजूदा ऐक्ट की धारा 5(d) और 9(b) को गैरकानूनी बताते हुए खारीज कर दिया है। वही 5(c) मे बदलाव किया गया है।कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इंसान को पता है कि महाराष्ट्र में बीफ कटा है और उसका व्यापार किया जाए या फिर उसके पास बीफ पाया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में गाय और बैल को काटने पर लगाई गई राज्य सरकार की पाबंदी जारी रहेगी लेकिन बीफ का व्यापार करना कोई अपराध नहीं होगा। दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यापारियों के पास बीफ के पूरे लीगल दस्तावेज होने चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की, जस्टीस अभय ओक और जस्टीस एस सी गुप्ते की विशेष अदालत में इस पुरे मामले की सुनवाई हुई।अपने अंतिम फैसले में बॉम्बे हाय कोर्ट ने मौजूदा ऐक्ट की धारा 5(d) और 9(b) को गैरकानूनी बताते हुए खारीज कर दिया है। वही 5(c) मे बदलाव किया गया है।कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इंसान को पता है कि महाराष्ट्र में बीफ कटा है और उसका व्यापार किया जाए या फिर उसके पास बीफ पाया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।