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- पत्नी की हल्की पिटाई जायज........ इस्लामिक कॉउंसिल की सिफारिश
Posted by : achhiduniya
27 May 2016
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’
में छपी खबर के मुताबिक, पाकिस्तान में एक
प्रस्ताव में पति की बातों का विरोध करने पर पत्नी की पिटाई करने की सिफारिश की गई
है। पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी [सीआईआई] ने अपने महिला सुरक्षा
बिल में की है। काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा तब हो जब पत्नी पति की बात न
माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो। काउंसिल ने तब भी ऐसा करने को
कहा है जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा और किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से
इनकार कर दे और संबंध बनाने से इनकार करे।
इतना ही नहीं काउंसिल ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर महिला हिजाब ना पहने, अनजान लोगों से बात करे, तेज आवाज में बात करे और पति से पूछे बिना दूसरों को पैसे दे तो भी उसकी पिटाई हो। हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा ऐक्ट (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया। जानकारी के अनुसार सीआईआई 20 सदस्यों की एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं।
इतना ही नहीं काउंसिल ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर महिला हिजाब ना पहने, अनजान लोगों से बात करे, तेज आवाज में बात करे और पति से पूछे बिना दूसरों को पैसे दे तो भी उसकी पिटाई हो। हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा ऐक्ट (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया। जानकारी के अनुसार सीआईआई 20 सदस्यों की एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं।