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- क्या रद्द हो जाएगी....? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता....
Posted by : achhiduniya
23 July 2016
अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने बहुजन समाज पार्टी
की राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मिली मान्यता को रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव
आयोग में याचिका दाखिल की है।याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तय नियम के
मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए किसी भी दल को चार राज्यों में कम से कम
6 फीसदी वोट या तीन चौथाई
लोकसभा सीटों पर कम से कम 2 फीसदी वोट मिलने चाहिए या चार
राज्यों में राज्य की पार्टी के तौर पर उसकी मान्यता होनी चाहिए।लेकिन बहुजन समाज
पार्टी इन शर्तो को पूरा नहीं करती। सिंबल्स ऑर्डर 1968 के
तहत अगर कोई दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देता है तो उसके बाद उस दल के पास
पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहता।अगर बसपा का
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो जाता है तो उसके उम्मीदवार देश भर में हाथी
के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पार्टी इस चुनाव का इस्तेमाल उन राज्यों
में ही कर पाएगी जहां उसकी मान्यता राज्य की पार्टी के तौर पर होगी।
