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- महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा दही हांडी कार्यक्रम पर स्पष्ट निर्देश....
Posted by : achhiduniya
03 August 2016
जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम के मामले मे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को स्पष्ट करने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही मामले की सुनवाई को राजी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ASG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 साल से कम उम्र के युवक दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते और इसकी ऊंचाई भी 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दही हांडी के दौरान छोटे बच्चों को मानव पिरामिड पर चढ़ने के दौरान कई दुर्घटनाएं सामने आई थीं। यहां तक कि बिना सुरक्षा इंतजामों के ही कई बच्चों से ऐसा कराए जाने की तस्वीरें आईं थी। इसके खिलाफ दही हांडी आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
14 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जन्माष्टमी बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को मानव पिरामिड का हिस्सा बनने की इजाज़त भी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने और कोई आदेश दिए बिना मामला खत्म कर दिया था। अब हाई कोर्ट में ये कहते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है कि 2015 में हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। इस साल भी ऐसा होने जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने जानना चाहती है कि हाई कोर्ट का फैसला अब भी प्रभावी है या नहीं।