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- दहेज मांगने वालो की खैर नही....लगेगी यह धारा...?
Posted by : achhiduniya
15 March 2017
एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या के कारण हो रही लड़कियो की
कमी वही दहेज के लिए प्रताड़ित कर जीतेजी मौत की तरफ धकेलने से कम नही। कानून मे ऐसी
धारा है जिसमे दहेज प्रताड़ना कानून यानी 498 ए 1983 में आईपीसी में बदलाव करके
धारा 498 ए दहेज प्रताड़ना प्रावधान किया गया। इसके तहत दहेज
के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का
प्रावधान किया गया है। प्रताड़ना में दहेज को मसला बना कर मायके वालों से मिलने या
बात न करने देना, दहेज के मसले पर तरह-तरह के ताने देना और
शारीरिक तीनों शामिल हैं।
दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि महिलाएं कई बार इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और सही न्याय से ज्यादा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।
दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि महिलाएं कई बार इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और सही न्याय से ज्यादा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।