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- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में बड़ा बदलाव.....
Posted by : achhiduniya
21 April 2018
प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी पॉक्सो [POCSO] एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मौत की सज़ा होगी। मोदी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार अब अध्यादेश (Ordinance) लाएगी। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है।
दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद की सजा दी जाएगी। इस मामले को लेकर पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बताया था कि वह पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद 0-12 साल की बच्चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाए सुनिश्चित किए जाएंगे।


