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- कोचिंग सेंटर्स को भी देना होगा 18% की दर से GST
Posted by : achhiduniya
20 May 2018
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) का कहना है कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स पर 18 फीसदी की दर से GST लगेगा। AAR के अनुसार जो निजी संस्थान ऐसी कोचिंग चलाते हैं जहां न तो डिग्री दी जाती है और न ही सर्टिफिकेट, तो उन पर 9 फीसदी CGST और 9 फीसदी SGST लगता है। जीएसटी में केंद्र और राज्यों को टैक्स बराबर-बराबर मिलता है। इस प्रकार कोचिंग संस्थान पर कुल मिलाकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। AMRG & Associates के पार्टनर रजत मोहन के अनुसार जो कोचिंग सेंटर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कराते हैं उनके लिए इस रूलिंग में साफ है कि न तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत और न ही जीएसटी के तहत कोई राहत मिलेगी।
इससे पहले ऐसी कोचिंग पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी के तहत अब 18 फीसदी टैक्स देना होगा। महाराष्ट्र के सिम्पल शुक्ला ट्यूटोरियल्स ने AAR की महाराष्ट्र ब्रांच में एक आवेदन किया था। वह कोचिंग क्लास 11 और 12वीं के छात्रों के लिए कोचिंग चलाता है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस में मदद करती है। इस पर AAR ने कहा था कि यह कोचिंग जीएसटी के तहत नहीं आती है, क्योंकि यह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट की परिभाषा में नहीं है।