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उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य..... दिल्ली हाई कोर्ट
Posted by : achhiduniya
18 July 2018
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। साथ ही सारी गाड़ियों पर अनिवार्य तौर पर स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित किया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, जिनकी गाड़ी पर राजकीय प्रतीक होता है उनका पंजीकरण कराया जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन पदाधिकारियों की सुरक्षा की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के लिए पत्र लिखा था। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता।
रजिस्ट्रेशन नंबर के बजाय इन पर चार सिंह वाला राजकीय प्रतीक होता है। जिसे देखकर आसानी से गाड़ी में बैठे आदमी के पद का पता चल जाता है। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक गैर सरकारी संगठन न्यायभूमि ने भी इस संबंध में याचिका दायर की थी। गैर सरकारी संगठन न्यायभूमि ने याचिका में दावा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह राजकीय प्रतीक लगी गाड़ियों पर सहज ही सबका ध्यान चला जाता है। इस कारण ऐसी गाड़ियों को आतंकवादी और गलत इरादे रखने वाला कोई भी आराम से निशाना बना सकता है। ऐसे में इन गाड़ियों पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना अनिवार्य करना चाहिए।