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- सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा राज्य सरकार की अनुमति भी लेनी होगी....
Posted by : achhiduniya
17 November 2018
आंध्र प्रदेश सरकार ने सीबीआई को राज्य में छापे मारने या जांच
करने के लिए दी गयी सामान्य रजामंदी को वापस ले लिया। आंध्र
प्रदेश में सीबीआई टीम को किसी भी मामले की जांच के लिए वहां जाने से पहले राज्य
सरकार की इजाजत लेनी होगी। राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक बयान जारी कर
इसकी जानकारी दी। सरकार की तरफ से कहा गया कि अब से केंद्रीय जांच एजेंसी के किसी
भी अधिकारी को आंध्र में एंट्री करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। आंध्र
प्रदेश सरकार के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि सीबीआई बनाम सीबीआई मामले के बाद
केंद्रीय जांच एजेंसी पर राज्य सरकार का भरोसा कम हुआ है।
इसलिए राज्य की नायडू
सरकार ने ये फैसला लिया। आंध्र प्रदेश सरकार की
घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर आंध्र
प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू
नायडू ने बिल्कुल सही किया। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और प्रतिशोध के लिए सीबीआई
तथा अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल में 1989 में
तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को सामान्य रजामदी दी थी। अधिकारी ने नाम
नहीं जाहिर होने की शर्त पर कहा कि शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से
अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार
की अनुमति लेनी होगी।
सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती
है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसमें साफ कहा
गया है कि अब से सीबीआई किसी भी केस में अगर कोई जांच-पड़ताल करना चाहती है या फिर
सर्च ऑपरेशन चलाना चाहती है;
तो इन सबके लिए सीबीआई को पहले सरकार को बताना होगा, फिर
लिखित परमिशन लेनी होगी। बिना इसके किसी भी अधिकारी को राज्य में एंट्री नहीं करने
दिया जाएगा।